सीआरपीएफ वाइव्स वेलफेयर एसोसिएशन 1995 में बल के परिवार जनों के कल्याण एवं देखभाल के लिए एक गैर सरकारी संस्था के रूप में अस्तित्व में आया क्योंकि सीआरपीएफ जवान ड्यूटी के दौरान घर से दूर तैनाती के कारण अपने परिवार पर पर्याप्त ध्यान नहीं दे सकते। नक्सलवाद और वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों जैसे - जम्मू-कश्मीर एवं उत्तर-पूर्व क्षेत्रों में तैनात होने के कारण, हमारे अधिकांश कार्मिक अपने परिवारों को ड्यूटी के स्थान पर नहीं रख सकते हैं। यह 1860 के सोसायटी पंजीकरण अधिनियम XXI, दिल्ली सरकार के तहत 22 जून, 1995 को पंजीकृत हो गया। परिवार कल्याण संस्था एक गैर-लाभकारी संस्था है और आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80-जी के तहत आयकर विभाग के साथ एनजीओ के रूप में पंजीकृत है।