केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की आधिकारिक वेबसाइट में आपका स्वागत है
पिछले 10 महिनों की औसत परिलब्धियों का 50 प्रतिशत याआखरी माह की परिलब्धियों का 50 प्रतिशत दोनों में से जो भी लाभकारी हो इस शर्त के साथ कि न्यूनतम पेंशन रू0 3500 से कम न हो।
पेंशन की गणना निम्नानुसार है :-
उदाहरण | सेवानिवृत्ति की तारीख | 30/06/2007 |
अर्हक सेवा | 33 वर्ष | |
औसत परिलब्धियां | 8110/- | |
पेशंन | 8110 x 66 | Rs. 18,500/- |
2 x 66 |
सेवानिवृत्ति उपादान की दर –अर्हक सेवा की प्रत्येक छमाही अवधि के लिए अंतिम परिलब्धियों का ¼ भाग। अधिकतम सीमा - परिलब्धियों का 16½गुना या रू0 10 लाख जो भी कम हो।
उपादान की गणना
अंतिम आहरित वेतन +ग्रेड वेतन +डीए (सेवानिवृत्ति/मृत्यु की तारीख की दर से)xअर्हक सेवा।
उदाहरण: अंतिम आहरित वेतन | 6110 |
ग्रेड वेतन | 2000 |
अर्हक सेवा | 28 वर्ष |
6110+2000+1297.50 (डीए-16 प्रतिशत*) x 56 एसएमपी) | |
4 | |
= 9407.60x56 | = 1,31,705/- |
4 |
सेवानिवृत्ति, मृत्यु, नौकरी छोड्ने पर अधिकतम 300 दिनों के अवकाश के लिए अंतिम आहरित परिलब्धियों के समान राशि –
क) अर्जित छुट्टी अधिकतम =300 दिन
उदाहरण : अंतिम आहरित वेतन +ग्रेड वेतन +
D.A on date of retirement/quitting service. X No of days of E/L subject to maximum 300 days |
30 |
सामान्य भविष्य निधि की गणना
माह | अंशदान | निकासी/अग्रिम | कुल |
---|---|---|---|
दिनांक 31/03/2006 को | - | - | 38,600 |
04/06 | Rs. 1000 | - | 39,600 |
05/06 | Rs. 1000 | - | 40,600 |
06/06 | Rs. 1000 | - | 41,600 |
07/06 | Rs. 2000 | - | 43,600 |
08/06 | Rs. 2000 | - | 45,600 |
09/06 | Rs. 2000 | - | 47,600 |
10/06 | Rs. 2000 | - | 49,600 |
11/06 | Rs. 3000 | 40000 | 12,600 |
12/06 | Rs. 3000 | - | 15,600 |
01/07 | Rs. 3000 | - | 18,600 |
02/07 | Rs. 3000 | - | 21,600 |
03/07 | Rs. 3000 | - | 24,600 |
Total | Rs. 26,000 | 40000 | 401200 |
ब्याज | 401200 X 8 | = 2675 |
12 X 100 |
( The rate of interest is for the year 2006-07 is 8 % pa and 01/04/17 to 30/06/17 @ 7.9%, w.e.f 01/07/17 to 31/12/17 @ 7.8% and 01/01/2018 to till date @ 7.6%)
पिछला शेष | Rs. 38,600/- |
कुल जमा | Rs. 26,000/- |
ब्याज | Rs. 02,675/- |
कुल | Rs. 67,275/- |
निकासी | Rs. 40,000/- |
दिनांक 31/03/2007 को शेष | Rs. 27, 275/- |
कम्यूटेशन राशि की गणना
एकमुश्त देय राशि = कम्यूटेशन फेक्टर x 12 x पेंशन का 40 प्रतिशत अथवा कम्यूटेशन के लिए देय पेंशन
पेंशन | 4055/- |
1622/- | |
अगले जन्म दिन को आयु | 40 वर्ष |
कम्यूटेशन फेक्टर | 9.090* |
कम्यूटेशन पेंशन की राशि = 9.090 X12 X1622
= रूपये 1,76,927.76 या रूपये 1,76,928
(* छठे केंद्रीय वेतन आयोग द्वारा अनुमोदित तालिका के अनुसार)
यह योजना सभी केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए अनिवार्य है।
मासिक अंशदान एवं बीमा की राशि
समूह | अंशदान की दर | बीमा राशि |
---|---|---|
क | रू. 120 | रू. 1,20,000 |
ख | रू. 60/- | रू. 60,000/- |
ग | रू. 30/- | रू. 30,000/- |
घ | रू. 15/- | रू. 15,000/- |
मृत्यु होने पर अनुदान | बीमित राशि एवंमृत्यु पर देय बचत निधि । |
अधिवार्षिता/सेवा मुक्त होने पर अनुदान
मुक्त होने पर अनुदान | अधिवार्षिता/सेवा मुक्त होने की तारिख पर देय बचत निधि की राशि |
रूपये 1000/- प्रति माह (ऐसे सेवानिवृत्त कार्मिक जो सीजीएचएस/सीपीएमएफ क्षेत्र के अंदर नहीं आते हैं,केवल वही पात्र हैं)। संशोधित आदेश अपेक्षित है।
(20 वर्षों की अर्हक सेवा पूर्ण करने पर)
अर्हक सेवा कम होने पर पिछले 10 महिनों की औसत परिलब्धियों का 50 प्रतिशत अथवा पिछले पे बैंड साथ में ग्रेड वेतन का 50 प्रतिशत जो भी कर्मचारी को अधिक फायदेमंद हो, देय होगा बशर्ते कि यह राशि न्यूनतम रूपये 3500/- से कम न हो।
अर्हक सेवा के प्रत्येक पूर्ण छ: माह की अवधि पर कुल परिलब्धियों का एक चौथाई बशर्ते कि वह राशि परिलब्धियों का 16.5गुणा अथवा रू;10 लाख जो भी कम हो,से अधिक न हो। (उपदान के लिए परिलब्धियों से आशय अंतिम वेतन बेण्ड +ग्रेड वेतन +डी0ए0है)
मासिक मूल पेंशन का 40 प्रतिशत से अधिक न होगा जो जन्म दिनांक की अगली तिथि पर आधारित कम्यूटेशन गुणक के अनुसार होगी।
सेवा निवृत्ति या मृत्यु या सेवा विमुक्त होने पर अंतिम आहरित परिलब्धियों की राशि के बराबर बशर्ते कि वह अधिकतम 300 दिनों से अधिक न हो।
(क)अधिकतम 300 दिनों की अर्जित छुट्टी
उदाहरण : अंतिम वेतन आहरित +ग्रेड वेतन +सेवानिवृत्ति/सेवा छोडने की तिथि कोडी0ए0 X कुल अर्जित छुटटी बशर्ते जो 300 दिनों से अधिक न हो
30
मूल वेतन 6110/- आहरित अंतिमवेतन + ग्रेड वेतन +सेवानिवृत्ति/सेवा छोडने की तिथि कोडी0ए0
डी0ए0 - 16 प्रतिशत-1282/-
अर्जित छुटटी जमा-200 दिन के बराबर नकद-6110+1900+1282+200=61,947/-
सेवानिवृत्ति की तिथि को अर्द्ध वेतन छ़टटी वेतन +उस तिथि को देय डी0ए0 Xजमा अर्द्ध वेतन अवकाश बशर्ते कि कुल अर्जित छुटटी एवं अर्द्ध वेतन छुटटी 300 दिनों से अधिक जमा न हो
रूपये 100/- प्रति माह (ऐसे सेवानिवृत्त कार्मिक जो सीजीएचएस/सीपीएमएफ क्षेत्र के अंदर नहीं आते हैं,केवल वही पात्रहैं)। संशोधित आदेश अपेक्षित है।
सीजीईजीआईएस के बचत फण्ड में जमा राशि
सेवा के दौरान या सेवानिवृत्ति पर स्वाभाविक म़त्यु होने पर उतराधिकारी को निम्नलिखित दरों के अनुसार भुगतान किया जाएगा
सामान्य दर
मूल वेतन का 30 प्रतिशत +सेवानिवृत्ति या मृत्युके समय आहरित अंतिम ग्रेड पे बशर्ते कि वह न्यूनतम 3500/- से कम न हो तथा सरकार में उच्चतम पे बेण्ड +ग्रेड वेतन का 30 प्रतिशत अर्थात रू0 90,000/- से अधिक ना हो।
डीसीआरजी
अंतिम पे बेण्ड +आहरित ग्रेड पे +डीए Xछ: महीने की अर्हक सेवा अवधि।
डीसीआरजी की गणना करने के लिए वर्तमान में लागू डीए(सेवानिवृत्ति/मृत्यु की तिथि को) देय है। यह राशि रूपये 10 लाख तक सीमित है। छ: महीनों की अवधि 66 बार से अधिक नहीं होगी।
उदाहरण | मूल वेतन | रूपये 6,110/- |
अर्हक सेवा | 28 वर्ष |
मृत्युउपदान :-
सेवा की अवधि | परिवार को देय मृत्यु उपदान |
एक वर्ष से कम की सेवा | परिलब्धियों का दुगुना |
एक वर्ष से अधिक लेकिन पांच वर्ष से कम | परिलब्धियों का छ: गुना |
पांच वर्ष से अधिक लेकिन 20 वर्षों से कम | परिलब्धियों का 12 गुना |
20 वर्ष और अधिक की सेवा पर | प्रत्येक छ: माह की अर्हक सेवा अवधि पर परिलब्धियों की आधी राशि बशर्ते कि वह परिलब्धियों की 33 गुना से अधिक न हो। |
ड्यूटी के दौरान दुर्घटना से मृत्यु होने पर असाधारण पारिवारिक पेंशन (ईओपी):
केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली 1972 में निहित प्रावधानों के अंतर्गतपरिवार के वरिष्ठतमहितग्राही को सामान्य पारिवारिक पेंशन(जिसमें बच्चों की पेंशन का अंश और उनकी शिक्षा शामिल है)की भांति ही असाधारण पारिवारिक पेंशन लागू है:-
विवाह या मृत्यु जो भी पहले हो तक मूल वेतन का 60 प्रतिशत जो कि न्यूनतम रूपये 7,000/- से कम की राशि न हो,देय है। पुर्न:विवाह करने पर सामान्य पारिवारिक पेंशन देय होगी। केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली के नियम 12(4) के अनुसार मृतक के सगे भाई से विवाह करने पर असाधारण पेंशन जारी रहेगी।
आतंकवादियों,असामाजिक तत्वों,उग्रवादियों के विरूद्ध या उनके द्वारा हमला करने पर,दुश्मन द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय युद्ध या सीमा पर मुठभेड और युद्ध जैसी स्थिति के कारण मृत्यु होने पर उदारीकृत पारिवारिक पेंशनदेय है।
अपनी डयूटी के दौरान हमले या उग्रवादियों के विरूद्ध कार्रवाई,डाकू,तस्कर,असमाजिक तत्वों इत्यादि के कारण यदि कर्मचारी की मृत्यु हो जाती हैं अथवा वह डयूटी करने में असमर्थ हो जाता है,तो कर्मचारी का परिवारनिम्नलिखित उदारीकृत पेंशन प्राप्त करने का हकदार है। आन्तरिक मामले या सीमाओं पर किसी देश के साथ मुठभेड़,युद्ध जैसी स्थिति या बारूदी सुरंग बिछाने या हटाने जिसमें दुश्मन द्वारा बिछायी गई बारूदी सुरंगों का सफाई अभियान जिसमेंकेंद्र सरकार के सिविलियन कर्मचारियों द्वारा आईपीकेएफ की सहायता शामिल है,को उदारीकृत पेंशन लागू है।
यह उदारीकृत पेंशन ऑपरेशन के कारण अशक्तता/मृत्यु होने वाले मामलों तक ही सीमित है। प्रशासनिक मंत्रालय प्रत्येक मामलों का योग्यता के आधार पर निर्धारण करेगा। जब वास्तविक ऑपरेशन की शर्तें पूर्ण नहीं की जाती है तो उस स्थिति में केरिपुबल के नियम लागू होंगे।
मृतक कर्मचारी की विधवा को उसके अंतिम वेतन आहरित करने के बाराबर पारिवारिक पेंशन देय है जब तक कि वह पुर्न:विवाह नहीं कर लेती/मृत्यु नहीं होती। इस अवधि के दौरान शिशु भत्ता देय नहीं होगा। विधवा द्वारा पुर्न:विवाह कर लेने पर केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली 1972 के अधीन सामान्य पारिवारिक पेंशन उसके पुर्न:विवाह की तारीख तक देय है और उस तारीख से उनके बच्चों को निम्नलिखित भत्ता लागू है।
यदि कर्मचारी की विधवा जीवित नहीं है और केवल बच्चे ही जीवित है तो उनकी वरीयता के अनुसार उन बच्चों को केंद्रीय सिविल सेवा (ईओपी) नियम के अनुसार उनकी उम्र 25 वर्ष होने तक वे मृतक कर्मचारी द्वारा आहरित मूल वेतन का 60 प्रतिशत पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने के हकदार होंगे।
यदि मृतक कर्मचारी अविवाहित या विधुर है तोमृतक कर्मचारी द्वारा आहरित अंतिम वेतन का 75 प्रतिशत पेंशन माता-पिता दोनों को और यदि एकल अभिभावक होने पर एलपीए (आर्थिक स्थिति का ध्यान में रखे बिना)के अधीन 60 प्रतिशत पेंशन देय है।
नोट:
छठे वेतन आयोग के अनुसार– (यदि कोई कार्मिक 100 प्रतिशत असशक्ता के कारण सेवा निवृत्त हुआ हो तो उसे केंद्रीय सिविल सेवा (ईओएफपी) पेशन नियमावली 1939 (जहां पर कार्मिक किसी अन्य पर नित्यकर्मोंके लिए दूसरों पर पूर्णतया आश्रित हो) के अनुसार रूपये 3,000/- परिचारक भत्ता भी अशक्ततापेंशन के अलावा देय होगा।
जीपीएफ/डीएलआई,सीजीईआईएस और छुट्टी नकदीकरण जैसा कि पारिवारिक पेंशन में उल्लेख किया गया है।
यह भी उल्लेख किया जाता है कि यदि अंशदानकर्ता की मृत्यु 5 वर्षों तक सेवा में रहने के पश्चात हो जाती है तो अंशदानकर्ता के उत्तराधिकारी को डीएलआई जिसकी गणना पिछले 36 महिनों के दौरान खाते में शेष राशि के आधार पर की जाएगी,के रूप में अधिकतम रूपये 60,000/- का भी भुगतान किए जाएगा।
छठे वेतन आयोग के अनुसार,दिनांक 1/9/2008 से निम्नलिखित दरें लागू होंगी:-
(क) | अनुग्रह राशि(केन्द्र से) | (1) रू0 15 लाख | मृत्यु होने पर (क) अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर दुश्मन के साथ मुठभेड के दौरान तथा (ख) आतंकवादियों,उग्रवादियों इत्यादि के खिलाफ कार्रवाई में। |
(2) रू0 15 लाख |
विर्निदिष्ट अधिक ऊँचा वाले स्थानों,दुर्गम सीमा चौकियों इत्यादि पर डयूटि के दौरान प्राकृतिक आपदा,अत्याधिक खराब मौसम की स्थितियों के कारण मृत्यु होने पर। डयूटी के निर्वहन के दौरान दुर्घटना होने पर। |
||
(3) रू0 10 लाख |
डयूटी के दौरान आतंकवादियों,असामाजिक तत्वों इत्यादिद्वारा की गई हिंसा के कारण म़त्यु होने पर। |
||
(ख) | अनुग्रह राशि(राज्य से) | स्वीकार्यता के अनुसार | पुस्तिका के भाग-12 में उल्लिखितविवरण के अनुसार। |